समस्‍तीपुर

थानों में बिना उद्देश्य आने-जाने वाले कथित दलालों पर शिकंजा, एसपी ने सख्त आदेश किया जारी

आगंतुक रजिस्टर अनिवार्य, सीसीटीवी फुटेज से होगा मिलान; लापरवाही पर थानाध्यक्षों पर भी कार्रवाई

Samastipur : जिले के पुलिस थानों में बिना उद्देश्य बार-बार आने-जाने वाले कथित दलालों पर अब शिकंजा कसेगा। पुलिस महानिदेशक, बिहार के निर्देश पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को सख्त आदेश जारी किया है। बता दें कि पूर्व में भी ऐसा आदेश जारी था, लेकिन उसका सही से अनुपालन नहीं हो रहा था। इससे जुड़ी हुई शिकायतों के मिलने के बाद एसपी ने सभी थानों के लिए निर्देश जारी किए हैं और सख्ती के साथ अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि एसपी अरविंद प्रताप सिंह के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि थाना परिसर में ऐसे लोगों की मौजूदगी से पुलिस की छवि धूमिल होती है और प्रशासन की प्रभावकारिता पर नकारात्मक असर पड़ता है। जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक थाना में निर्मित आगंतुक कक्ष में आगंतुक रजिस्टर का संधारण अनिवार्य होगा। थाना में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आने का स्पष्ट उद्देश्य रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष की होगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि आगंतुक रजिस्टर का निरीक्षण स्वयं एसपी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अंचल पुलिस निरीक्षक द्वारा थाना भ्रमण के दौरान किया जाएगा। इसके साथ ही थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का मिलान आगंतुक रजिस्टर से किया जाएगा, ताकि किसी भी आगंतुक की प्रविष्टि छिपाए जाने की संभावना न रहे। प्रत्येक थाना में इस व्यवस्था के लिए एएसआई या एसआई स्तर के एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी द्वारा साप्ताहिक प्रतिवेदन थानाध्यक्ष को सौंपा जाएगा। एसपी के आदेश के अनुसार, रजिस्टर में बार-बार प्रविष्टि वाले व्यक्तियों के संबंध में अंचल पुलिस निरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विस्तृत जांच कराएंगे। जांच में अनियमितता या संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों के विरुद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भी समर्पित किया जाएगा। एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का शत-प्रतिशत और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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