दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले में पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा
वट सावित्री व्रत के दिन फंदे से लटका हुआ था मिला था शव, पिता ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
समस्तीपुर एडीजे-02 कोर्ट के द्वारा शनिवार को स्पीडी ट्रायल में चल रहे मुसरीघरारी थाना में दर्ज दहेज हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रुदौली गांव के छेदी दास के आरोपित पुत्र साजन दास को दोषी पाते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। समस्तीपुर पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, समर्पित की गई चार्जशीट एवं अभियोजन पक्ष के गवाही के आधार पर त्वरित विचारण कर कोर्ट ने सजा सुनाई है।
बता दें कि सिंघिया थाना क्षेत्र के सिवैया के मटरू दास ने दहेज के लिए अपनी पुत्री सविता देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके पति साजन दास, ससुर छेदी दास, सास मंजू देवी सहित सात लोगों को आरोपित करते हुए 19 मई 2023 में मुसरीघरारी थाना में मामला दर्ज कराया था। वट सावित्री व्रत के दिन उसका शव फंदे से लटका हुआ था मिला था।

