दीपावली पर अग्निशमन विभाग को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश, फायर ब्रिगेड यूनिट की होगी प्री-पोजिशनिंग
Samastipur : दीपावली के प्रकाशोत्सव पर्व को देखते हुए अग्निशमन विभाग को पूरी तरह सतर्कता बरतने और सजग रहने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश मुख्यालय स्तर से दिया गया है। पुलिस महानिदेशक (अग्निशमन विभाग) शोभा ओहटकर ने दीपावली पर्व की तैयारियों को लेकर अग्निशमन विभाग को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को आम जनजीवन की सुरक्षा के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा प्रबंधों में विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिया है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अग्निशमन वाहनों की पहले से तैनाती (प्री-पोजिशनिंग) की जाएगी। अग्निशमन पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर अग्नि सुरक्षा प्रबंधन का जायजा लेते रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि शहर में दो स्थानों पर फायर ब्रिगेड यूनिट की गाड़ियों को तैनात किया जाएगा। एक गाड़ी जिला सामाहरणालय और एक गाड़ी शहर के गोला रोड में तैनात रहेगी। जिला अग्निशमन नियंत्रण कक्ष और राज्य अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। दुकानों पर आपातकालीन नंबर 112, स्थानीय थाना चौकी और फायर स्टेशन का नंबर लगाना अनिवार्य होगा। धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, मोमबत्ती, पेट्रोमैक्स या केरोसिन लैंप के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
भीड़भाड़ और पटाखों से बढ़े खतरे पर सख्त निगरानी, फायर ऑडिट और निरीक्षण अभियान तेज करने का निर्देश
दीपावली के अवसर पर बाजारों, धार्मिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भार काफी बढ़ जाती है। पटाखे और विविध सजावट के अत्यधिक प्रयोग से आग लगने की संभावना अत्यधिक हो जाती हैं। जिसे लेकर जिलों के सभी फायर स्टेशन और इकाइयों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है, साथ ही फायर टेंडरो और उपकरणों की तकनीकी जांच करने और आपात स्थिति में जल्द प्रक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश है। इसमें प्रमुख बाजारों, गोदामों, मॉल्स, पटाखा विक्रय स्थलों, धार्मिक स्थलों और भंडारण स्थलों में सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। पटाखा विक्रेताओं और भंडारकों की सूची बनाकर फायर ऑडिट सुनिश्चित करने एवं अनाधिकृत विक्रेताओं और भंडारकों पर कड़ी नजर रखने तथा कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पटाखा विक्रेताओं को दो बाल्टी पानी, रेत के साथ फायर एक्सटिंग्विशर रखने और पूजा पंडालों में भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोट :- खबर में बिहार अग्निशमन विभाग की प्रतिकात्मक तस्वीर प्रयुक्त की गई है।

