88 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में अभियुक्त ने किया आत्मसमर्पण, भेजा गया जेल
Samastipur : इस्पात और सीमेंट क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर कोर्ट के द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के मामले में नगर थाना क्षेत्र के मगरदही घाट के रहने वाले विनोद कुमार गुप्ता के पुत्र अभियुक्त शक्ति प्रकाश ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समस्तीपुर, कोर्ट में आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दायर की। जिसके उपरांत जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। अभियुक्त के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभियुक्त सीमेंट कंपनी का डीलर है।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता सरोज कुमार सिंह ने कोर्ट में 88 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के नेशनल हेड सुरजयन मुखर्जी, एरिया सेल्स मैनेजर बेगूसराय जितेंद्र कुमार महासेर, पटना ऑफिस के अकाउंटेंट अभिषेक श्रीवास्तव व शिव कुमार गुप्ता, वैशाली जिले के जंदाहा के मुकेश कुमार, हसनपुर थाना क्षेत्र के दुधपुरा के मुकेश राय, नगर थाना क्षेत्र के मगरदही घाट के शक्ति प्रकाश, विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार के विपुल कुमार एवं पटोरी थाना क्षेत्र के सिरदिलपुर के शिवनाथ राय को आरोपित किया था। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध एनबीडब्लू वारंट निर्गत किया था।

